
डीजीपी या पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति के लिए सरकार जिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम पर विचार कर रही होगी, उनके नाम यूपीएससी को भेजे जाएंगे। इन्हें शॉर्टलिस्ट कर यूपीएससी तीन सबसे उपयुक्त अधिकारियों की सूची राज्य को सौंपेगा। राज्य सरकार इनमें से किसी को भी पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकेगी। पुलिस प्रमुख के रिटायरमेंट से तीन महीने पहले यह सिफारिश यूपीएससी को भेजनी होगी।
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