
हरियाणा सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली को यमुना नदी का पानी सप्लाई करने के मामले पर 21 मई तक यथास्थिति बनाए रखेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड को हरियाणा सरकार से यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन करने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा को इस मामले पर स्वतंत्र रूप से फैसला लेने की बात भी कही थी।
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