
नई दिल्ली। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले में मुस्लिम पति द्वारा अपनी हिंदू पत्नी को उसके पिता की कस्टडी से छुड़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने युवती से मामले को लेकर सीधे तौर पर 10 सवाल ओपन कोर्ट में किए।
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