
यूपी के राज्य संपत्ति विभाग अधिकारी योगेश शुक्ला ने बताया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले में रह रहे हैं उच्च न्यायलय के आदेशानुसार उन्हें गुरूवार को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सभी को बंगला खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
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