
एसडीजेएम मंगेलश कुमार चौबे की अदालत ने गोहना में पॉलिटेक्निक स्टूडेंट द्वारा दूसरे की जगह पेपर देने के मामले में 2 स्टूडेंट को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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