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Tuesday, 26 June 2018

चंदा कोचर पर लग सकता है एक करोड़ का जुर्माना, वीडियोकॉन लोन मामले में लिस्टिंग नियमों का उल्लंघन किया

आईसीआईसीआई बैंक और इसकी एमडी-सीईओ चंदा कोचर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूंजी बाजार रेगुलेटर सेबी ने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन मामले की शुरूआती जांच पूरी कर ली है। सेबी ने पाया है कि वीडियोकॉन को दिए कर्ज में हितों के टकराव का मामला बनता है। वीडियोकॉन और अपने पति दीपक कोचर के बीच आर्थिक लेन-देन की जानकारी सार्वजनिक ना करके चंदा कोचर ने लिस्टिंग नियमों का उल्लंघन किया है। बैंक भी यह तय करने में नाकाम रहा कि इसके डायरेक्टर लिस्टिंग नियमों का पालन करें। इसलिए आईसीआईसीआई बैंक और चंदा कोचर, दोनों के खिलाफ एडजुडिकेशन प्रोसिडिंग की सिफारिश की गई है। आईसीआईसीआई बैंक ने 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया था। कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग करवाने में भी कोचर परिवार शामिल था। सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियमों के उल्लंघन के कारण आईसीआईसीआई बैंक पर 25 करोड़ और चंदा कोचर पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा इनके खिलाफ और कार्रवाई भी की जा सकती हैं।

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