
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले को दोषी पाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 17 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है। दुष्कर्मी मूलरूप से यूपी के बलिया जिले का रहने वाला है। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता के अनुसार 15 वर्षीय किशोरी चार भाई-बहन है। वह एनआईटी महिला थाना क्षेत्र में रहती है। घटना से करीब छह महीने पहले वह गांव से अपने भाई और भाभी के पास रहने आई थी। पड़ोस में यूपी के बलिया जिला निवासी लाला उर्फ दीपक भी रहता था। 30 अक्टूबर 2018 को शाम करीब छह बजे लड़की की भाभी मार्केट चली गई। इसी दौरान पड़ोसी आया और लड़की से बातचीत करने के बहाने बुलाकर बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां से ट्रेन पकड़कर पलवल चला गया। वहां से फिर वापस बल्लभगढ़ आया और रात होने पर सेक्टर-25 में पानी की टंकी के पास ले जाकर दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर उधर से एक आदमी आता दिखाई दिया। उसे देखकर लाला फरार हो गया। इसी दौरान लड़की की तलाश करते हुए उसके भाई और भाभी भी वहां पहुंच गए। पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
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