फरीदाबाद| बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाने के तीन मामलों में कोर्ट ने दो दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। इन पर 45-45 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जबकि तीसरे दोषी को 6 महीने की सजा सुनाई है। उस पर सवा लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। वरिष्ठ औषधि नियंत्रक अधिकारी करण गोदारा के अनुसार उनके नेतृत्व में वर्ष 2017 में धौंज गांव के दो मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा था। इनमें से एक मेडिकल स्टोर को अब्दुल करीम और दूसरे को मुबारक अली चला रहा था। छापे के दौरान जब इनसे लाइसेंस मांगे गए तो इनके पास नहीं थे। इस दौरान जांच में पता चला कि दोनों बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चला रहे थे। इसके बाद दोनों के खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। शुक्रवार को इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. वीरेंद्र प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए अब्दुल करीम तथा मुबारक अली को गैरकानूनी रूप से दवा का कारोबार करने का दोषी पाते हुए इन्हें दो-दो साल की कैद और 45-45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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