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Tuesday, 14 July 2020

झज्जर रोड व बाबरा बाजार में भी दाएं-बाएं के आधार पर खुलेंगी दुकानें, वाहनों पर रोक

कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए जिलाधीश आरएस वर्मा ने महामारी अधिनियम 1897 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तंग बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार अब नगर के प्रमुख बाजारों की दुकानें राइट-लेफ्ट के आधार पर खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि जो भी दुकानदार अपना सामान दुकान के क्षेत्र से बाहर व नगर निगम, लोक निर्माण विभाग या अन्य किसी सरकारी विभाग की जमीन पर रखेगा तो उक्त बाजार को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। शौरी मार्केट, किला रोड, पुरानी सब्जी मंडी, माल गोदाम रोड, रेलवे रोड, बड़ा बाजार, झज्जर रोड, बाबरा बाजार, शिवाजी कॉलोनी, प्रताप बाजार, चमेली मार्केट, गांधी नगर बाजार एवं दिल्ली गेट बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी।

इन बाजारों में लेफ्ट व राइट के अनुसार सप्ताह में निर्धारित तीन-तीन दिन दुकानें खुलेंगी। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को दायें तरफ की दुकानें और मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को बायें तरफ की दुकानें खुलेगी। बायें-दायें दिशा का निर्धारण नगर निगम द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त हिदायतें दवाइयों की दुकानों, आटा चक्की, दूध डेयरी, मिठाई, बेकरी, चश्मे एवं सब्जियों पर लागू नहीं होगी। इन बाजारों में छोला-समोसा, चाऊमीन-बर्गर, पानी-पुरी, टिक्की आदि फास्ट फूड की रेहड़ी लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त गन्ने के रस की बिक्री पर जिला में पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

सभी दुकानदारों को एसओपीका पालन करना होगा
जिलाधीश ने कहा कि दुकान संचालन मानक प्रक्रिया (एसओपी) की अनुपालना संबंधित दुकानदारों को सुनिश्चित करनी होगी। एसओपी के अनुसार यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग फीट से कम है तो दुकान में केवल एक व्यक्ति कार्य करेगा। अगर यह क्षेत्र 100 वर्ग फुट से अधिक या 200 वर्ग फुट तक है तो ऐसी दुकान में भी दो व्यक्तियों को ही दुकानदार सहित कार्य करने की अनुमति होगी। यदि क्षेत्र 200 वर्ग फुट से अधिक है तो एक अतिरिक्त व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति होगी। (किसी भी स्थिति में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या आमतौर पर कार्यरत व्यक्तियों से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

पार्किंग में खड़ा करेंगे वाहन, आदेश नहीं मानने पर जब्ब होंगे
जिलाधीश के अनुसार बाजार में कोई भी गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल के प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम द्वारा पार्किंग के लिए हुड्डा कॉम्पलैक्स का स्थान, भगत सिंह पार्किंग, मदन लाल धींगरा सामुदायिक केंद्र, आईटीआई मैदान पुराना, बस अड्डा व पुराना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का मैदान उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जायेगा। वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की जिम्मेदारी आयुक्त, नगर निगम को दी गई है। जिलाधीश के अनुसार पार्किंग स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगा। निर्धारित पार्किंग के अलावा अगर अन्य स्थान पर वाहन मिले तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।

कोरोना संक्रमित मिलने पर ये क्षेत्र किए कंटेनमेंट व बफर जोन घोषित
जिलाधीश ने स्थानीय हुडा सेक्टर 14, वार्ड नम्बर 2 सांपला कस्बा, वार्ड नम्बर 4 स्थित गुजरान मोहल्ला तथा लक्ष्मण पुरी कॉलोनी, वार्ड नम्बर 6 भगवान कॉलोनी, वार्ड नम्बर 10 स्थित ओमेक्स सिटी एवं फ्रेंडस कॉलोनी, वार्ड नम्बर 12 स्थित तिलक नगर, वार्ड नम्बर 13 स्थित झंग कॉलोनी तथा मॉडल टाउन, वार्ड नम्बर 17 पाड़ा मोहल्ला तथा तेज कॉलोनी, वार्ड नम्बर 18 स्थित जनता कॉलोनी तथा वार्ड नम्बर 20 पीजीआईएमएस कैम्पस में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बफर जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन में संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, कवारंटाइन, आइसोलेशन व सामाजिक दूरी व जनस्वास्थ्य के सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा स्वास्थ्य विभाग की टीम हर घर के प्रत्येक व्यक्ति की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेगी।



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किला राेड बाजार में लगी ग्राहकाें की भीड़।


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