
इसके तहत राज्य संपत्ति विभाग अब सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा कर रह रहे किसी भी व्यक्ति को बेदखल कर सकता है। इसके तहत अब गैर सरकारी संगठनों, राजनैतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं, न्यासों, व्यवसाय संघों, कर्मचारी संगठनों, राजनैतिक दलों की इकाइयों आदि की बेदखली करने का रास्ता साफ हो गया है।
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