
एडीएसजे सीमा सिंघल की अदालत ने अलीपुर गांव में हत्या के प्रयास के मुकदमे में समझौता न करने पर संदीप की गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में 2 दोषी खरड़ निवासी अमरजीत उर्फ अमर उर्फ देशड़ और थुराना वासी नवदीप उर्फ दीपक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जिसे न भरने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में एक आरोपी अशोक को बरी कर दिया है। जबकि एक आरोपी नाबालिग है, जिसका मामला जेजे बोर्ड में विचाराधीन है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 16 नवंबर 2015 को सदर थाना हिसार में अलीपुर वासी मंजीत की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। पुलिस को मंजीत ने बताया था कि संदीप मेरा छोटा भाई था। वारदात से पहले सभी परिवारजन ग्रामीण सुभाष के बेटे श्रवण द्वारा खेलकूद में पदक जीतने की खुशी में सतीश के मकान पर जलपान करने गए थे। वहां से करीब 6.15 बजे अपने घर लौट रहे थे। संदीप आगे चल रहा था। तभी रास्ते में 2 बाइक पर सवार चार युवक आए थे। उनमें से एक अमरजीत उर्फ अमर उर्फ देशड़ था। उसके हाथ में पिस्तौल था, जिसने संदीप पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थीं। पीठ में गोलियां लगते ही संदीप नीचे गिर गया था। बदमाश हवा में असलहा लहराते हुए वहां से सभी को मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे। संदीप को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया था, जहां उसने दम तोड़ दिया था।
मंजीत ने आरोप लगाया था कि अमर और उसके साथियों ने हमारे परिवार के सत्यदीप व राजेश पर गोलियां चलाई थी। इस मामले में सदर थाना में केस दर्ज हुआ था, जिसकी पैरवी संदीप कर रहा था। उसे लगातार मामले में समझौता करने के लिए धमकियां मिल रहीं थी। इसी रंजिशन उसकी हत्या की गई थी। अमर पूर्व मुकदमे में वांछित भी था।
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