हिसार.महिला को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषियों को शुक्रवार को एडीएसजे डॉ. पंकज की अदालत ने 20-20 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने हांसी की ढाणी पीरवाली निवासी दोषी भूप व सतबीर पर 1.55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिसे नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पीड़ित महिला की शिकायत पर हांसी महिला थाना में 10 अप्रैल 2019 को केस दर्ज हुआ था। पीड़िता ने बताया था कि वह पति के साथ बाइक पर उनके दोस्त के घर गई थी। वहां से लौटते समय रास्ते में आरोपी भूप व सतबीर मिले थे। वहां दोनों ने पीड़िता के पति से मारपीट की। ऐसे में पति जान बचाकर भाग गए, उसके बाद दोनों पीड़िता को जबरन अपनी बाइक पर अगवा कर खेतों में ले गए थे। वहां दोनों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। फिर पीड़िता को बाइक से एक गांव में छोड़कर चले गए थे। उसके बाद पीड़िता के पति व अन्य ने पीड़िता को ढूंढा। फिर पीड़िता ने हांसी महिला थाना में भूप और सतबीर के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।
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