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Thursday, 23 January 2020

पांचवीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को 5 साल की सजा

पांचवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति मूलरूप से बिहार के रोहताश जिले का रहने वाला है। यहां वह बच्ची के पास वाले कमरे में रहता था। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता के अनुसार एनआईटी महिला थाना क्षेत्र में रहने वाली नौ साल की बच्ची पांचवीं क्लास में पढ़ती है। उसके पिता दूध का कारोबार करते हैं।

तीन जुलाई 2018 की शाम करीब छह बजे वह अपने चाची के छत पर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। जब वह वापस अपने कमरे में आने लगी तो मनीष कुमार नामक व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और कपड़े उतरवा कर छेड़छाड़ करने लगा। छात्रा ने शोर मचाया तो मनीष फरार हो गया। चार दिन बाद उसने मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद केस दर्ज हुआ। गुरुवार को केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट ने मनीष को पांच साल की सजा सुनाई।



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Faridabad News - 5 years sentence for molesting a fifth student


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