पालिका पार्षद उप चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के दौरान धारा 144 लागू रहेगी - OTA BREAKING NEWS

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday 12 February 2020

पालिका पार्षद उप चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के दौरान धारा 144 लागू रहेगी


भिवानी| बवानीखेड़ा नगरपालिका के वार्ड नंबर चार में पार्षद पद के लिए एक मार्च को होने वाले के लिए उप चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 12 फरवरी से शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश एवं डीसी अजय कुमार ने कार्यालय नगरपालिका बवानीखेड़ा परिसर व उसके आसपास 200 मीटर दायरे में भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश अजय कुमार द्वारा जारी आदेशानुसार नामांकन के दौरान बवानीखेड़ा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है। जिलाधीश के आदेशानुसार 12 से 17 फरवरी को नामांकन प्रक्रिया के दौरान बवानीखेड़ा नगर पालिका कार्यालय परिसर व आसपास 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने, घातक हथियार जैसे अग्रिशस्त्र, तलवार, बरछी, भाला, लाठी, डंडे, हॉकी, चाकू आदि अन्य किस्म के हथियार ( इसमें सिख संप्रदाय के प्रतीक कृपाण को छोड़कर) लेकर चलने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून व्यवस्था नहीं तोड़ने दी जाएगी।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2Snm1ve

ADD











Pages