भिवानी | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के किसी भी प्रकार की त्रुटि 20 फरवरी तक दुरुस्त करवाई जा सकती है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. प्रताप सिंह सभ्रवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना में किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि त्रुटि, सत्यापन के लिए किसान संबंधित कृषि विकास अधिकारी व खंड कृषि अधिकारी से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की त्रुटि 20 फरवरी तक ठीक करवाई जा सकती हैं।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब पंजीकरण में किसी प्रकार की त्रुटि न हो और अन्यथा योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। डॉ. सभ्रवाल ने किसानों से अपनी इस प्रकार त्रुटि तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करवाने की अपील की है ताकि वे योजना के
लाभ से वंचित न रहे।
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