जिला सैनिक बोर्ड की कंडम बिल्डिंग में प्रेमी जोड़ों के लिए बनाए गए सेफ हाउस की खस्ताहालत पर हाईकोर्ट ने डीसी से जवाब मांगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले में लगाई अवमानना याचिका पर जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए मामले में अगली तारीख 5 मई को स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। काेर्ट ने पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के सेफ हाउस की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। दिनेश रंगा व अन्य ने सेफ हाउस में हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना होने की याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के सीडब्ल्यूपी नंबर 6717 ऑफ 2009 पर 25 जुलाई 2012 को जारी आदेशों का हवाला देकर गृह सचिव, एसपी, डीसी व डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर अम्बाला के खिलाफ अवमानना की याचिका लगाई थी। इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है। सेफ हाउस में रहने वालों ने हाउस की खस्ताहालत की शिकायत जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक प्राधिकरण को की थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि सेफ हाउस जिला सैनिक बोर्ड की खस्ताहाल बिल्डिंग में चल रहा था। इस भवन में पानी जमा हो जाता है और पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। शौचालयों की सफाई 15 दिन में एक बार होती है। हाॅल कमरे में 10 से 12 लोगों को एक साथ रखा जाता है, जिसकी वजह से निजता का अभाव है। खाना व चाय और बिस्तर का पैसा उनसे लिया जाता है। मामले में रि-प्रिजेंटेशन एडवोकेट ज्योति कौशल, संजीव कुमार यादव ने चीफ सेक्रेटरी, डीसी अम्बाला व डीएसडब्ल्यू को चिट्ठी लिख प्रोटेक्शन होम को शिफ्ट करने की मांग की थी। सीजेएम ने भी यहां दौरा किया था।
डीसी ने दौरा कर हाउस काे एसपी ऑफिस में कराया शिफ्ट
सिटी स्थित सेफ हाउस का बुधवार को डीसी अशाेक कुमार ने दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था, शौचालय की सफाई, पेयजल, भवन के रखरखाव संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान निगम के अतिरिक्त कमिश्नर रोहताश बिश्नोई व एडीसी को यहां वाटर कूलर की व्यवस्था करने, सफाई व अन्य सभी जरूरी इंतजाम करने के आदेश दिए थे। हालांकि, बाद में यहां सुधार कार्यों के चलते प्रोटेक्शन होम को पुलिस लाइन में शिफ्ट कर दिया गया।
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