दिल्ली.कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राजधानी को सोमवार सुबह 6 बजे से 31 मार्च रात 12 तक 9 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। हालांकि दैनिक जरूरत के सामान सब्जी, दुध, किराना की दुकानें खुली रहेगी। साथ ही पड़ोसी राज्यों की दिल्ली से लगने वाली सीमाएं भी सील कर दी गई है। सिर्फ दैनिक जरूरत का सामान लाने ले जाने वाले ट्रांसपोर्टेेशन को आने-जाने की अनुमति होगी। रविवार को कोरोना वायरस को रोकने के उपाय को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक की। जिसके बाद दोनों ने संयुक्त रूप से ऑनलाइन प्रेसवार्ता कर जानकारी दी।
सीएम ने दिल्ली में कोरोना संक्रमित 27 मामले सामने आए है। इसमें 21 लोग विदेश से संक्रमित होकर आए है। वहीं 6 लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से संक्रमित हुए है। केजरीवाल ने कहा कि हम भाग्यशाली है कि कोरोना हमारे देश में देरी से आया। इस वजह से हम कोरोना प्रभावित देशों से सीख ले सकते है। उन्होंने कहा कि इसको जितनी जल्द रोका जाए उतना अच्छा है। इसलिए जनता की सेहत के लिए कदम उठा रहे है।
इन सेवाओं पर पड़ेगा असर :
नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस
निजी बस, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, रिक्शा एंड ई-रिक्शा प्रतिबंद के दिनों में सड़क पर नहीं चलेगे। हालांकि डीटीसी की 25 प्रतिशत बस जरूरी सेवाओं के लोगों के लिए चलेगी।
सभी शॉप, साप्ताहिक बाजार बंद
सभी शॉप, कमर्शियल इस्टेबलिसमेंट, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिसेस, गोडाउन और साप्ताहिक बाजार की गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेगी।
सभी राज्यों का बॉर्डर सील
इस बीच दिल्ली से लगने वाली पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तरप्रदेश की सभी मोटरेबल और नॉन मोटरेबल सीमाएं सील रहेगी। अंतरराज्यीय बस/ ट्रेन/ मेट्रो(डीएमआरसी) भी स्थगित रहेगी।
धारा 144 लागू
पुलिस ने रविवार रात नौ बजे से ही धारा 144 लगा दी गई है जो 31 मार्च रात बारह बजे तक लागू रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर सकती है।
सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे
लॉकडाउन के दाैरान सभी धर्मों के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जहां किसी भी प्रकार की गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी।
यह गतिविधियां संचालित होती रहेंगी :
- लॉकडाउन के दौरान शहर में कानून और व्यवस्था एवं मजिस्ट्रियल ड्यूटी से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।
- पुलिस, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा के कार्यालय, फायर, जेल, राशन की दुकान, बिजली कार्यालय, पानी की सप्लाई से संबंधित कार्यालय, म्यूनिशिपल सर्विसेस जैसे साफ-सफाई, कूड़ा एकत्रित करने वाली गाड़ियां जारी रहेगी।
- दिल्ली विधानसभा का सोमवार को होने वाले बजट की तैयारी में लगे कार्यालय।
- पे एंड अकाउंट कार्यालय सिर्फ वेतन/मजदूरी/स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित खर्चों के लिए।
- प्रिंट एंड इलेक्ट्रानिक मीडिया के काम की अनुमति रहेगी।
- बैंक का काम जारी रहेगे। एटीएम के साथ।
- इंटरनेट, टेलीकॉम,पोस्टल सर्विसेस जारी रहेगी।
- खाना, फॉर्मास्यूटिकल, दवाओं के ई-कॉमर्स से संबंधित कार्य जारी रहेगे।
- फल,सब्जी,दुध,बैकरी, मीट, मच्छी की दुकान समेत गतिविधियां जारी रहेगी।
- पेट्रोल पंप एलपीजी/ऑयल अपने गोडाउन और ट्रांसपोटेशन के काम के साथ ही जारी रहेगी।
- जनरल स्टोर,केमिस्ट एंड फार्मासिस्ट, मिल्क प्लांट और एनिमल फोडर सब खुले रहेगे।
- सभी जारी सेवाओं/संस्थान और वस्तुओं से संबंधित मैनुफेक्चरिंग, प्राेसेसिंग, ट्रांसपोटेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज, ट्रेड/कॉर्मस एंड लॉजिस्टिक का काम को अनुमति रहेगी।
- इसके अलावा कोई छूटी जरूरी सेवा/वस्तु को जरूरत पढ़ने पर सरकार जारी कर सकेंगी।
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