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Friday, 20 November 2020

नगर निगम की तर्ज पर नगरपालिकाओं व नगर परिषद के चेयरमैन के पद का चुनाव होगा सीधा

नगर निगम की तर्ज पर नगरपालिका व नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव सीधे वोटिंग से किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया में किए गए बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नियम के तहत अब निकायों के पार्षद के पास अध्यक्ष चुनने का अधिकार नहीं होगा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय ने नगरपालिकाओं व नगर परिषदों को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अध्यक्ष पद के सीधा चुनाव होने से एक ओर जहां पार्षदों की शक्तियां कम होगी, वहीं शहर की राजनीति में होने वाली उठापटक पर लगाम लग सकती है।

अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि तय की
अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को जमानत राशि भी तय कर दी गई है। नगरपरिषद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले सामान्य प्रत्याशी के लिए तीन हजार व अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के सदस्य अथवा महिला प्रत्याशी के लिए 1500 रुपए की सिक्योरिटी निर्धारित की गई है। जबकि नगरपालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए क्रमश 2000 व 1000 पर निश्चित की गई है।

उन्होंने बताया कि नगरपालिका प्रधान पद के चुनाव सीधे तौर पर करवाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। नोटिफिकेशन के आधार पर ही प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। -रविप्रकाश शर्मा ,नगरपालिका सचिव, घरौंडा ।



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