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Tuesday, 7 August 2018

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अबू सलेम की पैरोल अर्जी खारिज की, निकाह के लिए 45 दिन की छुट्टी मांग रहा था

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को अबू सलेम की 45 दिन की पैरोल अर्जी खारिज कर दी। वह शादी करने के लिए जेल से बाहर आना चाहता था। उसने पिछले साल भी इसके लिए इजाजत मांगी थी, जिसे टाडा कोर्ट ने खारिज कर दिया था। यहां के मुंब्रा इलाके में रहने वाली बहार कौसर ने भी 2015 में कोर्ट में आवेदन देकर सलेम से शादी की मंशा जाहिर की थी। उसका दावा था कि 2014 में दोनों ने ट्रेन में निकाह किया था, अब वे इसे कानूनी रूप देना चाहते हैं। सलेम 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है। वह यहां की ऑर्थर रोड जेल में बंद है।

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