जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भिवानी विधानसभा क्षेत्र के नामांकन लघु सचिवालय स्थित तहसीलदार के न्यायालय कक्ष कमरा नंबर 11 में किया जाएगा। बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन डीसी के कोर्ट रूम में होगा। लोहारू विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन लघु सचिवालय परिसर लोहारू में एसडीएम के कोर्ट रूम में और तोशाम विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन लघु सचिवालय तोशाम स्थित एसडीएम के कोर्ट रूम में किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 27 सितंबर को प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी तथा नामांकन की अंतिम तारीख चार अक्टूबर है। पांच अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी और सात अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को मतदान होगा तथा 24 अक्टूबर को मतों की गिनती की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से अपील करते हुए कहा है कि वे नामांकन फार्म का कोई भी कॉलम खाली न छोड़े और न ही किसी कॉलम में डैश का निशान लगाएं। कॉलम में पूछी गई जानकारी पूरी व सही ढंग से अंकित होनी चाहिए। नामांकन फार्म में पूछी गई जानकारी पूरी सत्यता के साथ भरें। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी द्वारा दो फोटो पासपोर्ट साईज और दो फोटो टिकट साइज देने होंगे। इसके साथ-साथ फोटो की बैकग्राउंड सफेद होनी चाहिए। फोटो में चेहरा बिल्कुल सामने हो और भूतपूर्व आर्मी या अर्धसैनिक बलों से संबंधित प्रत्याशी का वर्दी में फोटो नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को नया बैंक खाता संख्या, पासबुक की फोटोप्रति देनी होगी और इस खाते में नामांकन से पहले किसी प्रकार का कोई लेनदेन न हुआ हो। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट और स्पेसीमैन हस्ताक्षर देने होंगे।
सुबह 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक किए जा सकते हैं नामांकन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक किए जा सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग से संबंधित प्रत्याशी को 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति से संबंधित प्रत्याशी को पांच हजार रुपये प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। अनुसूचित जाति से संबंधित प्रत्याशी यदि सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ता है तो उसे पांच हजार रुपये ही प्रतिभूति जमा करवानी होगी। प्रत्याशी को फीस की रसीद भी नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि नामांकन के समय प्रत्याशी सहित पांच व्यक्ति ही नामांकन रूम में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फार्म 26 में प्रत्याशी द्वारा अपना पूरा ब्यौरा भरा जाता है। किसी पार्टी से संबंधित प्रत्याशी का एक प्रपोजर होता है और आजाद उम्मीदवार के 10 प्रपोजर होते हैं। विधानसभा चुनाव क्षेत्र से बाहरी व्यक्ति यदि वहां से चुनाव लड़ता है तो उसे मतदाता सूची की सत्यापित प्रति देनी होगी, जिसमें उसमें नाम हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन प्रकिया में नियुक्त किए कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नामांकन पत्रों को अच्छी तरह से चैक करें और प्रत्याशियों को नामांकन फार्म भरने से संबंधित जानकारी दें।
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