पॉलीथिन मिलने पर 25 हजार तक होगा जुर्माना - OTA BREAKING NEWS

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Wednesday, 29 January 2020

पॉलीथिन मिलने पर 25 हजार तक होगा जुर्माना

नगर परिषद ने शहर में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। प्रतिबंध के बावजूद भी दुकानदार पॉलीथिन का प्रयोग करते हैं। बुधवार को नप कर्मियों ने शहर में मुनादी कर पॉलीथिन का प्रयोग नहीं करने का निर्देश दिया। नप द्वारा पॉलीथिन का प्रयोग नहीं करने को लेकर दो दिनों तक मुनादी करवाई जाएगी। इसके बाद अधिकारी दुकान में पॉलीथिन मिलने पर जुर्माना करेंगे।

शहर में साफ-सफाई की व्यवस्था के मूल्यांकन के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण होना है। प्लास्टिक कचरे के निपटान को लेकर अधिकारी चिंतित हैं। नप द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी दुकानदार पॉलीथिन का प्रयोग बंद नहीं कर रहे हैं। वहीं रोड पर फैले कचरे से गंदगी भी बढ़ती है। प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए नप अधिकारियों ने दुकानदारों से सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में दो दिनों तक मुनादी के बाद पॉलीथिन मिलने पर दुकानदार पर 500 रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक जुर्माना किया जाएगा जो वजन के अनुसार ही वसूली जाएगी। नप कर्मियों ने बुधवार को सिविल रोड, फव्वारा चौक, मेन बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, पुराना अड्डा, तहसील रोड पर मुनादी की।

लोहे की रैक रखवाने का भी नहीं हुआ फायदा : नप अधिकारियों ने शहर में प्लास्टिक कचरा फैलने से रोकने के लिए जगह-जगह पर लोहे की रैक रखवाई हुई हैं। नप को लोहे की रैक रखवाने का भी वांछित लाभ नहीं हुआ। लोग रैक के अंदर प्लास्टिक कचरा नहीं डाल रहे हैं। दुकानदार दुकानों के सामने ही पुरानी एवं प्रयोग की हुई थैलियों को फेंक देते हैं। दूसरे कचरे के साथ पॉलीथिन भी डंपिंग स्टेशन में पहुंच जाती है।

पॉलीथिन मिलने पर जुर्माना

शहर को पॉलीथिन से मुक्त करने के लिए मुनादी करवाई जा रही है। इसके बाद दुकान पर पॉलीथिन मिलने पर दुकानदार पर 500 रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। राजेश वर्मा, ईओ, नगर परिषद, गोहाना।



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