
सम्पत्ति कर के बकाएदार अब ब्याज माफी योजना का लाभ 31 जनवरी तक उठा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 2010-11 से लेकर 2018-19 तक के सम्पत्ति कर की बकाया राशि 31 जनवरी तक एकमुश्त जमा करने वाले बकायादारों का पूरा ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 का सम्पत्ति कर 31 जनवरी तक जमा करने वाले करदाताओं को भी दस प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। उसी नीति की मियाद सरकार ने 31 जनवरी 2020 तक बढ़ा दी है। निगम कमिश्नर डा. यश गर्ग ने सोमवार को आदेश जारी कर निगम के सभी संयुक्त आयुक्तों, क्षेत्रीय एवं कर अधिकारियों एवं भूमि एवं अनुज्ञप्ति अधिकारियों को सरकार के उक्त निर्णय को लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने करदाताओं से भी आह्वान किया।
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