गुड़गांव| मानहानि के एक मामले की सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सोनिया श्योकंद की अदालत में हुई। इस मामले में आरोपी अभय चौटाला ही अदालत में पेश हुए, जबकि अन्य आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। जिस पर अदालत ने सभी आरोपियों के अधिवक्ताओं को आदेश दिए कि 13 फरवरी को वे अपने मुवक्किलों को अदालत में पेश करें, ताकि इन पर चार्ज फ्रेम करने की कार्यवाही की जा सके। अधिवक्ताओं ने उनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त लगाई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में इनेलो व अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं ने प्रैस वार्ताओं का आयोजन कर प्रदेश के तत्कालीन सीआईडी प्रमुख आईजी पीवी राठी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने पंचकूला के एक चिकित्सक को निर्धारित मानदंडों की पालना न करते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराई है। इन नेताओं ने तत्कालीन प्रदेश सरकार से मांग की थी कि सीआईडी प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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