बहादुरगढ़ तहसील में अब रजिस्ट्री कराते समय अगर स्टाम्प पूरे नहीं होंगे तो रजिस्ट्री नहीं होगी। यह आदेश राजस्व विभाग ने प्रदेश की सभी तहसीलों को जारी किए हैं। पहले तहसील स्तर पर ही कम राशि के स्टाम्प लगाकर रजिस्ट्री की व्यवस्था थी। अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। तय राशि के स्टाम्प दोबारा लेकर ही रजिस्ट्री हो सकती है। तहसील के वसीका नवीस धर्मपाल, जय सिंह, धर्मबीर, श्रीभगवान, अधिवक्ता आरएल कौशिक समेत अन्य लोगों ने बताया कि नई व्यवस्था के चलते जहां जमीन खरीदारों व बेचने वालों को दिक्कत आ रही है। उनका काम भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि 100 रुपए की कमी के चलते भी रजिस्ट्री रुक जाती हैं। पहले जितनी राशि की कमी रहती थी उतनी राशि का अतिरिक्त स्टाम्प खरीद कर रजिस्ट्री हो जाती थी। अब नई व्यवस्था के कारण कम राशि का खरीदा गया स्टाम्प दोबारा कम्प्यूटर स्वीकार नहीं करता। ऐसे में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के वसीका नवीस शीघ्र ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिलकर इस समस्या के समाधान की गुहार लगाएंगे।
तहसीलदार कनब लाकड़ा का कहना है कि प्रदेश में पूरी राशि के एक ही स्टाम्प पर रजिस्ट्री की व्यवस्था सरकार ने की है।
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