जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजबीर खुडिया ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 5 के तहत जिला परिषद के 20 वार्डों में से आरक्षित और अनारक्षित वार्डों का निर्धारण करने के लिए 29 जून को दोहपर 12 बजे विकास सदन में ड्राॅ निकाला जाएगा। इसके साथ ही जनरल वार्डों में से महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों का निर्धारण होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों में से ड्रॉ के जरिए अनुसूचित जाति महिला-पुरुष की अलग-अलग सीटों का निर्धारण किया जाएगा।
सभी इच्छुक व्यक्ति आरक्षण की प्रक्रिया के समय उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई एडीसी अशोक कुमार बंसल की अध्यक्षता में होगी। इसी तरह नीलोखेड़ी खंड के 30 जून को सुबह 11 बजे खंड कार्यालय में ड्राॅ निकाला जाएगा। बीडीपीओ जगबीर सिंह दलाल ने बताया कि करनाल शुगर मिल के एमडी प्रद्युम्न सिंह ड्राॅ निकालेंगे। नीलोखेड़ी खंड की 73 ग्राम पंचायतों को पंच व सरपंच पद के लिए सामान्य व अनुसूचित जाति के आरक्षित किया जाएगा।
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