जिलाधीश रमेश चंद्र बिढ़ान द्वारा जारी आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह: 5 बजे तक कफ्र्यू के दौरान अनावश्यक बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। जिलाधीश ने अनलॉक-2 के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश जारी किए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश बिढ़ान द्वारा जारी आदेश के तहत अनलॉक-2 के दौरान अब बाजार में दुकानदारों को राहत दी है। दुकान खोलने का समय एक घंटा और अधिक बढा दिया है। पहले सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की छूट थी। अब वह एक घंटा बढ़ाकर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक कर दी है। इसके अलावा पेट्रोल पंप, मिल्क डेयरी, मेडिकल के समय में भी छूट दी है। अब ये सब सुबह 7 बजे रात को आठ बजे तक खुलेंगे।
नियम तोड़ने वाले पर ये होगी कार्रवाई
अगर कोई व्यक्ति इन आदेश का उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269 व 270 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी इन आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।
इनको अभी नहीं मिली छूट : जिम, कोचिंग सेंटर, बार, स्विमिंग पुल, सिनेमा और एंटरटेनमेंट पार्क, स्कूल, रेल अभी बंद रहेंगे।
यहां दी गई छूट : कई शिफ्टों में औद्योगिक इकाइयों का संचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और माल की आवाजाही, माल की ढुलाई व माल उतारना व बसों, हवाई जहाजों के माध्यम से यात्रा कर अपने गंतव्य की ओर जा रहे लोगों को छूट दी गई है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2D1K3GP