प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नोटिफिकेशन 2020-रबी और 2022-23 तक नोटिफिकेशन कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूर्णतया स्वैच्छिक कर दिया गया है।
कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. प्रताप सिंह सभ्रवाल ने बताया कि जिन किसानों ने बैंक से केसीसी के माध्यम से ऋण लिया हुआ है और वे इस स्कीम में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें एक स्वयं घोषणा पत्र बैंक में देना होगा। यह घोषणा पत्र 24 जुलाई तक की समयावधि में होना चाहिए। उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र नहीं देने वाले किसानों को स्वत: ही इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा।
जिन किसानों के केसीसी नहीं हैं, वे सीएससी, बैंक से अपने आवश्यक दस्तावेज के साथ अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा के लिए जमीन की फर्द, आधार कार्ड, बैंक की कापी, जमीन का किरायानामा, एक फोटो व फसल बिजाई प्रमाण पत्र देने होंगे। उन्होंने बताया कि स्कीम में पहले की भांति चार तरह से जोखिम को कवर किया जाएगा, जिसमें पहला किसी गांव में 75 प्रतिशत जमीन बगैर बिजाई के रहती है तो वहां प्रशासन द्वारा गठित एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को बीमित राशि का 25 प्रतिशत पैसा उसी समय देकर पॉलिसी को निरस्त कर दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि जलभराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन और आसमानी बिजली से होने वाले नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर-अंदर कृषि विभाग के ब्लॉक स्तर पर कार्यालय में देनी होगा। इसी प्रकार से यदि किसान ने फसल की कटाई करके उसे सुखाने के लिए खलियान में खुली अवस्था में छोड़ रखा है और कटाई के 14 दिन बाद यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी सूचना भी किसान को 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग के खंड कार्यालय स्तर पर देनी होगी।
उन्होंने बताया कि खरीफ 2020 से रबी 2022-23 फसल बीमा करने का काम भारत सरकार के उपक्रम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसान इस बारे में अधिक जानकारी के लिए बीमा कंपनी के रवि कुमार के संपर्क नंबर 8860210100 तथा बिजेंद्र सिंह के संपर्क नंबर 8683925219 पर संपर्क कर सकते हैं।
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