
जीएसटी कानून की कमियों का फायदा उठाकर शातिर इनपुट क्रेडिट के नाम पर जो करोड़ों की धोखाधड़ी कर रहे थे, उस पर नियम लागू होने के बाद ब्रेक लगा है। पहले जहां तीन दिन में ऑटोमेटिक रूप से पोर्टल जीएसटी नंबर जारी कर देता था, वहीं अब इसके लिए 15 दिन की फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है। जिसमें चेक किया जाता है कि जिस फर्म ने जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया है वह वाकई धरातल पर है कि नहीं।
अभी तक अम्बाला में जो 18 केसों से धोखाधड़ी हुई उनमें यही देखने को मिला था कि फर्म का दिया एड्रेस ही फर्जी था। अब जीएसटी नंबर के लिए मोबाइल नंबर का आधार लिंक्ड होना अनिवार्य है। इस मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आएगा। जीएसटी को लेकर हुए फर्जीवाड़े में सामने आया था कि दिए गए मोबाइल नंबर संबंधित फर्म के होते ही नहीं थे।
जीएसटी नंबर लेने के लिए शातिर जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिखवाते थे उसे खुद पता भी नहीं होता था कि उसके नंबर से जीएसटी नंबर अप्लाई किया गया है। अब ओटीपी बताए गए नंबर पर आ रहा है। इसके लिए ई-मेल अनिवार्य किए जाने से भी धोखाधड़ी करने वालों की मुश्किल बड़ी है। अब आयकर रिटर्न का वेरिफिकेशन भी इसी तरह से आधार के साथ लिंक हुए मोबाइल नंबर से हो रहा है।
मार्च 2018 से अब तक जीएसटी चोरी के 18 केस दर्ज हो चुके
जिले में मार्च 2018 से लेकर अब तक जीएसटी चोरी के 18 केस दर्ज हुए हैं। इन केसों में सामने आया कि फर्जी एड्रेस व मोबाइल नंबर पर जीएसटी नंबर लेने वाली फर्जी फर्मों से जारी हुए बिक्री बिल पर 30 करोड़ 52 लाख की टैक्स चोरी हुई। इनपुट क्रेडिट लेने के पांच बड़े मामले राज्य से बाहर की फर्मों ने लिए। हालांकि, एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग राज्य से जुड़े मामलों में 1.08 करोड़ का इनपुट क्रेडिट को ब्लॉक करने में सफल रहा। जिसका फायदा धोखाधड़ी करने वाले शातिर अपराधी नहीं ले पाए। जबकि 28.60 करोड़ रुपए रिकवर भी किए गए हैं। इस प्रकार की टैक्स चोरी की घटनाओं को देखते हुए ही जीएसटी के नियमों में हाल ही में फेरबदल किया गया है। अब नए फर्जीवाड़े के मामले सामने नहीं आ रहे हैं।
जीएसटी के नए नियमों में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर व व्यवसाय स्थल की 15 दिन की फिजिकल वेरिफिकेशन से टैक्स चोरी रुकी है। पुराने मामलों में भी वे 28 लाख रिकवर कर चुके हैं जबकि 1.08 करोड़ का इनपुट क्रेडिट ब्लॉक कर दिया गया है। -सुरिंद्र कुमार, डीईटीसी (सेल्स) अम्बाला।
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