फारुखा खालसा स्कूल को बिना नक्शा पास कराए 5 दुकानें बनाने का नोटिस थमाया, यूथ कांग्रेस के ट्रेनी कोऑर्डिनेटर ने सीएम विंडो पर 5 अक्टूबर को दी थी शिकायत - OTA BREAKING NEWS

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Monday, 19 October 2020

फारुखा खालसा स्कूल को बिना नक्शा पास कराए 5 दुकानें बनाने का नोटिस थमाया, यूथ कांग्रेस के ट्रेनी कोऑर्डिनेटर ने सीएम विंडो पर 5 अक्टूबर को दी थी शिकायत

नगर परिषद अम्बाला कैंट ने सोमवार को फारुखा खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 208 के तहत नोटिस थमाया है। परिषद ने नोटिस के जरिए अवैध निर्माण रोकने और 7 दिन के अंदर अपना जवाब देने के आदेश दिए हैं। नोटिस मिलने के बाद प्रिंसिपल आज्ञापाल सिंह और उनके बेटे केपी सिंह बिल्डिंग ब्रांच में पहुंचे। बिल्डिंग ब्रांच इंस्पेक्टर के सामने अपना पक्ष रखा है। प्रिंसिपल ने बिल्डिंग ब्रांच इंस्पेक्टर से कहा है कि उन्होंने कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। गलत आरोप लगाए गए हैं।

मामले में बिल्डिंग इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने बताया कि परिषद को मौके पर निर्माण कार्य चलते हुए मिला है। इसलिए नियमानुसार नोटिस दिया गया है जिसका तय समय में जवाब मांगा गया है। स्कूल की ओर से प्रिंसिपल और उनके बेटे मिलने आए थे। उन्हें बोला गया कि जो निर्माण कार्य किया गया है उसके संबंध में आप नक्शा और प्राॅपर्टी से संबंधित दस्तावेज दिखाएं। इसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल की प्राॅपर्टी में 5 दुकानें बनी हुई हैं। दो दुकानों में शर्मा बैटरी शॉप के बोर्ड लगे हुए हैं। इसके अलावा 2 अन्य दुकानों में फिनिशिंग वर्क और एक दुकान पर शटर लगा हुआ है। किसी भी दुकान पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है।

दो शटर पहले लगे थे, नाला बनाते वक्त दीवार गिर गई थी

बिल्डिंग 40 साल पुरानी है जिसमें दो शटर लगे हुए थे। एक दुकान नापतोल विभाग और दूसरा शर्मा जी को दिया हुआ था। नाले के निर्माण के दौरान ठेकेदार से दीवार गिर गई थी, परिषद के कहने पर हमने इसे ठीक कराया। एक माइनिंग व एक नापतोल विभाग के पास है। अब माइनिंग डिपार्टमेंट ने कहा है कि टाइल लगाकर दें। मेरे एक दोस्त हैं जिसने हमारी शिकायत की है, ट्रस्ट के आधार पर मैं ईओ से मिला था जिसके बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर को मिले थे। अवैध निर्माण वह होता है जिसमें रातों-रात लैंटर डालते हैं।

हमारी तो छत में कई साल पुराने गार्डर डले हुए हैं जिनकी फोटो भी बिल्डिंग ब्रांच ले जा चुकी है। दीवारें पुरानी हैं। सामाजिक तत्व अब शिकायत कर रहे हैं। यह रजिस्टर्ड प्राॅपर्टी है और 1952 में प्रेजीडेंट ऑफ इंडिया ने ट्रस्ट को दी थी। नोटिस प्रिंसिपल के नाम से आया है जबकि नोटिस ट्रस्ट के नाम आना चाहिए। प्रधान के आधार पर ही परिषद में अपना पक्ष रखा है। हमारी संस्थान ने 31 मार्च 2020 तक प्राॅपर्टी टैक्स दे रखा है, हमें नाजायज तंग किया जा रहा है।
केपी सिंह, प्रिंसिपल के बेटे एवं सदस्य, फारुखा खालसा सी.से. स्कूल अम्बाला कैंट।

शिकायतकर्ता ये बोले

हरियाणा युवा कांग्रेस (ट्रेनिंग विभाग) नार्थ जोन के सोशल मीडिया संयोजक राघव विज ने 7 अक्टूबर को सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कराई थी कि फारुखा खालसा स्कूल बच्चों की पढ़ाई करने वाला स्कूल है। कमरों को तोड़ कर यहां पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। जनहित में इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और शिक्षण संस्थान में व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। इसी शिकायत पर नगर परिषद कार्रवाई में जुटा है।



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अम्बाला | कैंट में फारुखा खालसा स्कूल की दुकानें।


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