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Friday, 20 November 2020

लॉकडाउन में इंपाउंड वाहनों की जुर्माना राशि हुई कम, 17 हजार लोगों को राहत

हरियाणा सरकार की ओर से परिवहन विभाग को जारी अधिसूचना के तहत लॉकडाउन में इंपाउंड किए गए वाहनों के जुर्माना को कम किया गया है। जिससे जिला के 17 हजार से ज्यादा वाहन चालकों को राहत मिलेगी।
भारी भरकम जुर्माना भरने में असमर्थ वाहन चालक अब आरटीए कार्यालय में जुर्माना भरकर संबंधित थानों से अपने वाहनों को छुड़ा पाएंगे।

जिन वाहनों को कोरोना काल में 24 मार्च से 31 मई 2020 तक की अवधि के दौरान पुलिस विभाग की ओर से इंपाउंड किया गया था। उनकी जुर्माना राशि अब कम की गई है। अब दुपहिया वाहन का 500 रुपये, कार- जीप का 1000 रुपये एवं ट्रांसपोर्ट वाहन का सिर्फ 2000 रुपये जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना राशि आरटीए कार्यालय में जमा करवानी होगी। जबकि वाहन चालक निर्धारित जुर्माना राशि भरकर संबंधित थानाें से अपने वाहनों को छुड़वा सकेंगे।

पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गए हैं। थाना प्रभारी वाहन चालकों को नोटिस के माध्यम से सूचना देकर अवगत करवाएंगे। ताकि आरटीए कार्यालय में उक्त जुर्माना राशि भरकर वाहन मालिक अपने वाहनों को ले जाएं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगर नोटिस देने के बावजूद भी कोई वाहन मालिक, चालक जुर्माना भरकर अपने वाहन को नहीं लेकर जाता है, तो आगामी कानूनी कार्रवाई कर उक्त वाहन को जब्त कर नीलामी करवाई जाएगी।

आरटीए कार्यालय में टीएसआई विरेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार से परिवहन प्राधिकरण विभाग के जिला कार्यालय को लॉकडाउन के दौरान इंपाउंड हुए वाहनों की जुर्माना राशि कम लेने बारे नोटिफिकेशन जारी हुई है। लॉकडाउन के दौरान किसी भी थाना में काटे गए चालान आरटीए कार्यालय में भरे जाएंगे। सरकार की ओर से निर्धारित राशि जमा करवाने की रसीद दिखाकर संबंधित थाना से अपने वाहन छुड़ा पाएंगे। इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू
हो जाएगी।




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