दीवाली पर इस बार शहर में तीन वर्षों बाद पटाखा बाजार लगेगा। पटाखा बाजार नई सब्जी मंडी में लगेगा। मंडी में पटाखा बाजार में स्टाल लगाने के लिए दुकानदार को दमकल विभाग से अस्थाई लाइसेंस भी बनवाना होगा। शहर के दुकानदार अपनी दुकानों पर भी पटाखे नहीं बेच सकेंगे। दीवाली पर आतिशबाजी करने के लिए शहरवासियों को केवल पटाखा बाजार से ही पटाखे मिलेंगे।
दीवाली का पर्व 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। दीवाली के दिन लोग भगवान राम के वनवास से वापसी की खुशी में दीप और पटाखे जलाकर खुशी मनाते हैं। बढ़ते प्रदूषण के चलते एनजीटी ने अधिक धुएं वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके साथ ही बीते तीन वर्षों से शहर में पटाखा बाजार लगाने की भी अनुमति नहीं दी थी। इस बार दीवाली पर शहरवासी आतिशबाजी का आनंद ले सकेंगे। प्रशासन ने शहर में पटाखा बाजार लगाने की अनुमति दी है।
पटाखा बाजार शहर के आबादी क्षेत्र से बाहर नई सब्जी मंडी में लगेगा। प्रशासन ने पटाखा बाजार में कम प्रदूषण वाले पटाखे ही बेचने की अनुमति दी है। पटाखा बाजार के लिए दमकल विभाग से लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री करने पर दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार दुकानदार शहर में अपनी दुकानों पर पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेंगे। पटाखों की अवैध रूप से बिक्री रोकने के लिए दमकल अधिकारी विशेष छापेमारी अभियान भी चलाएंगे।
प्रशासन ने नई सब्जी मंडी में पटाखा बाजार लगाने की अनुमति दी है। दुकानदार अस्थाई लाइसेंस लेकर दीवाली पर मंडी में पटाखा बाजार लगा सकेंगे। पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थान पर ही होगी। अवैध रूप से पटाखे बेचने पर दुकानदार पर जुर्माना किया जाएगा। सचिन बेनिवाल, दमकल अधिकारी, गोहाना
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