राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत विभिन्न पदों पर 2019 में हुई 66 की नियुक्ति के गड़बड़झाला से पर्दा उठ गया है। हाल ही में एनएचएम हरियाणा निदेशक द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक सभी पद रद किए जाएंगे। वहीं चयन कमेटी सदस्यों के खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई हाेगी। रिपोर्ट में उन अभ्यार्थियों का डाटा मांगा गया है।
जिन 44 अभ्यार्थियों को स्थानीय होने का फायदा देकर 20-20 अंक दिए थे। ये नियमों के खिलाफ थी। जबकि नियम ये था कि सीएचसी-पीएचसी के तहत उस आवेदक काे लेकर एरिया के आधार पर 20 और 15 अंक दिए जाने थे, और पानीपत जिले से है ताे उनकाे 10 अंक दिए जाने थे, लेकिन अधिकारियों ने सभी काे 20-20 अंक दिए हैं। जाेकि पूरी तरह से नियमाें के खिलाफ ही है। इनकी नाैकरी जाना अब लगभग तय है। इतना ही विभाग इनसे दी गई सैलरी की रिकवरी भी कर सकता है।
हथवाला निवासी रीना के पति रणबीर ने बताया कि 2019 में उसने पीपीएम को-ऑर्डिनेटर पद के लिए आवेदन किया था। लिखित, कंप्यूटर टेस्ट और साक्षात्कार बहुत अच्छा गया, फाइनल सूची में उसका नाम नहीं आया। उसकी जगह स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे युवक को ज्वाइन कराया है जो पहले से टीबी विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर है।
इसके बावजूद कमेटी ने उसे स्थानीय मान कर 20 अंक दिए थे। इस मामले की जांच शुरू हुई तो मामले में कई और खुलासे हुए। उन्होंने डीसी कार्यालय, सीएम विंडो, स्वास्थ्य मंत्री, एनएचएम के हरियाणा निदेशक और गृह मंत्री को फरवरी 2020 में शिकायत पत्र भेजा था। नवंबर 2019 में अनेक पदों पर भर्ती निकाली गई थी।
चार्ज लेंगे वापस: सीएमओ
सीएमओ डाॅ. संतलाल वर्मा ने बताया कि एनएचएम के जिला नोडल अधिकारी से सभी 66 कर्मियों का रिकाॅर्ड लिया गया है। इनमें कोई महत्वपूर्ण या अन्य किसी बड़े पद पर कर्मचारी हाेगा ताे उससे चार्ज लिया जाएगा। डीसी द्वारा पद रद करते ही सभी को नोटिस जारी कर दिया जाएगा।
अफसरों पर हाेगी कार्रवाई
एनएचएम हरियाणा निदेशक ने महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा को भी पत्र भेजा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पानीपत की चयन कमेटी के सदस्यों ने सरकार की नियमों का ठीक से पालन नहीं किया है। उनका उल्लंघन कर 20-20 अंक दिए हैं। इसी कारण अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उनकाे अवगत कराया जाए।
प्राइवेट-पब्लिक मिक्स को-आर्डिनेटर पद के लिए परीक्षा देने वाले युवक मनोज को चयन कमेटी ने प्रतीक्षारत रखा था। उसने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में याचिका संख्या 9774 आफ 2020 दायर की हुई है। अगली सुनवाई 20 जनवरी को है।
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